अजय कुमार मीणा
हैलो सरकार निजी संवाददाता
बस्सी/जयपुर : राजस्थान सरकार ने पदीय कर्तव्यों में लापरवाही तथा कदाचार की दोषी पाए जाने पर जयपुर जिले के पंचायत समिति बस्सी के ग्राम पंचायत लालगढ़ सरपंच को निलंबित कर दिया है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने आदेश जारी कर बताया कि गत वर्ष श्रीमती रेणु मीना सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर को प्रशासन गांवों के संग अभियान 26 नवंबर 2021 को श्री मनसुख पुत्र श्री शम्भू लाल मीना निवासी लालगढ एवं श्रीमती लाली देवी पत्नि श्री शम्भू दयाल मीना, निवासी लालगढ के पट्टों पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। पीड़ित पक्ष ने शिकायत करती थी। शिकायत का आरोप सही पाया गया। इस प्रकार राज्य सरकार ने सरपंच का उक्त कृत्य कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में मानते हुये राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए श्रीमती रेणु मीना सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर को सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ़ के पद से निलम्बित किया गया है।


सरकार के पंचायत राज विभाग ने अपने आदेश में बताया कि श्रीमती रेणु मीणा निलम्बन काल में पंचायत के किसी कार्य एवं कार्यवाही में भाग नही लेगी।
राज्य सरकार के आदेश मिलते हैं जयपुर जिला परिषद ने आदेश की पालना करते हुये सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ का चार्ज दिये जाने की कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत लालगढ के सरपंच पद एवं वार्ड पंचों के पद की आरक्षणवार सूची जिला परिषद जयपुर को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित किया गया, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
गौरतलब है कि श्रीमती रेणु मीणा लालगढ़ सरपंच के द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान 26 नवंबर 2021 को श्री मनसुख पुत्र श्री शम्भूलाल मीना निवासी लालगढ एवं श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री शम्भू दयाल मीना निवासी लालगढ के पट्टों पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया गया। जिस पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में मूल रिकॉर्ड का अवलोकन परीक्षण करने पर सरपंच द्वारा उक्त पट्टों पर हस्ताक्षर करने से मना करने का तथ्य सही पाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त सरपंच द्वारा उक्त पट्टों पर जानबूझकर हस्ताक्षर नहीं करना कार्य करने से इनकार की श्रेणी में आता है। सरपंच का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के विरुद्ध तथा अधमता व अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में आता है जिसके लिए सरपंच को प्रथम दृष्ट्या आरोपी माना गया हैं। इसी के साथ लालगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच रेणु मीणा को निलंबन की कार्रवाई पूरी की गई है।